बिहार सरकार की आरक्षण सीमा बढ़ाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है खारिज, बल्कि पूरी सुनवाई की कही है बात: हिमराज राम

arun raj
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पटना:- जद (यू) प्रदेश प्रवक्ता श्री हिमराज राम ने मीडिया में बयान जारी कर विपक्ष पर आरक्षण को लेकर गलत बयानी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित गणना के बाद कमजोर वर्गों के लिए किए गए 65 फीसदी आरक्षण व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया है बल्कि हाईकोर्ट के फैसले को स्टे लगाने से इनकार किया है।

उन्होंने कहा कि आरजेडी इस बात का दुष्प्रचार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की याचिका को खारिज कर दिया है जबकि सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की पूरी सुनवाई कर कोई भी आदेश पारित करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की कोशिशों के चलते राज्य में जाति आधारित गणना का काम सफलतापूर्वक संपन्न हो पाया और इस गणना के बाद उनकी संख्या के हिसाब से समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया। पार्टी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद करती है कि वो गरीबों के हक में अपना फैसला सुनाएगी।

उन्होंने कहा कि जिन दिनों राज्य में जाति आधारित गणना कराने का फैसला लिया गया था उन दिनों विपक्षी आरजेडी सत्ता में भी नहीं थी लेकिन लोगों के बीच भ्रम फैलाने के मकसद से तेजस्वी यादव जाति आधारित गणना कराने का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं।

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