नवादा(बिहार) :- नवादा में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष सुभाष चन्द्र शर्मा ने पिता की हत्या के जुर्म में पुत्र को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई। वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के कान्धा गॉव निवासी महादेव साव को यह सजा सुनाई गई। यह मामला वारिसलीगंज थाना कांड संख्या-253/19 से जुड़ा है।
अपर लोक अभियोजक मिसवाह रसूल ने बताया कि घटना 5 अगस्त 2019 की रात 8 बजे की है। मृतक की पत्नी कुन्ती देवी द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, घटना के समय वह अपने घर में थी। तभी शोर होने की आवाज सुनकर वह घर से बाहर निकली तो देखा कि उनका बेटा महादेव साव अपने पिता नाथो साव के सिर पर ईंट से प्रहार कर उन्हें गम्भीर रूप से जख्मी कर दिया, बाद में उनकी मौत हो गई। अपर लोक अभियोजक ने पुलिस द्वारा चिन्हित गवाहों का बयान अदालत में दर्ज कराया। उक्त बयान और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने हत्या के जुर्म में महादेव साव को आजीवन कारावास तथा 50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा सुनाने के बाद अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में मंडल कारा भेजा गया।
पिता का हत्या के जुर्म में बेटे को उम्रकैद